पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आचार संहिता उल्लंघन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नोटिस

आचार संहिता उल्लंघन मामले में डायर विजय बघेल द्वारा याचिका मैं सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 6 लोगों को जवाब मांगा है

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आचार संहिता उल्लंघन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नोटिस
सांसद विजय बघेल ने की है विधायकी समाप्त करने की मांग

बिलासपुर. हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने सोमवार को भाजपा सांसद विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। 
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विजय बघेल का आरोप है कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में कहा गया है कि, चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार किया जो कि आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी सीहू की एकल पीठ में हुई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 6 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है जिसमें इलेक्शन कमिशन आॅफ इंडिया नई दिल्ली, चीफ इलेक्शन आॅफिसर छत्तीसगढ़, दुर्ग कलेक्टर कम जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर पाटन, डीआईजी पी विजय कुमार शामिल है.