सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा नई संसद के उद्घाटन की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा नई संसद के उद्घाटन की याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद के उद्घाटन की मांग को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति को कार्यक्रम में न्योता दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना संविधान का उल्लंघन है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिकोणीय आकार के नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं।
शीर्ष न्यायालय की बेंच ने कहा, 'हमें पता है कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दाखिल करते हैं। हम इस पर विचार नहीं करना चाहते हैं। शुक्रगुजार रहें कि हमने आप पर जुर्माना नहीं लगाया है।' दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने समारोह में न्योते में राष्ट्रपति को शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके अलावा सियासी गलियारों में भी इसपर जमकर विवाद जारी है।
याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि एडवोकेट सीआर जया सुकिन को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। इधर, सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की भी अपील की, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। एसजी तुषार मेहता का कहना था, 'याचिका वापस लेने की अनुमति देने से उन्हें हाईकोर्ट जाने की आजादी मिल जाएगी। यह न्यायपूर्ण नहीं है। कोर्ट को यह देखना चाहिए।'