स्थानीय निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के ओबीसी कमिशन की तरफ से प्रस्तावित निकाय चुनावों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कोई कदम न उठाए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट बिना पर्याप्त अध्ययन के बनाई गई है। बता दें कि 15 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता देने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 27 फीसदी सीटों को दोबारा सामान्य वर्ग से जोड़ा जाए और नई अधिसूचना जारी की जाए।बता दें कि राज्य सरकार ने दावा किया था कि उसने आरक्षण के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाए हैं। इसी आधार पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। पिछड़ा आयोग यह आरक्षण लागू करने की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में 2021 में ही निकाय चुनाव कराए जाने थे लेकिन इसी आरक्षण के मामले को लेकर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट आ आदेश आ गया है इसलिए बिना आरक्षण के ही ये चुनाव संपन्न होंगे।