अपहृत नाबालिक झारखंड से बरामद, पाक्सो एक्ट के तहत सेलूद निवासी आरोपी गिरफ्तार

अपहृत नाबालिक झारखंड से बरामद, पाक्सो एक्ट के तहत सेलूद निवासी आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव पुलिस ने अपहृता नाबालिग लड़की को झारखंड से बरामद करते हुए सेलूद निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 (ए), 376 भा.द.वि. एवं 6 पास्को एक्ट कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)  संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैभव वैंकर के मार्गदर्शन में जिले मे घटित महिला संबंधी अपराध एवं गुमशुदा बालक बालिका के पता तलाश हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था । इसी कम मे चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव के अपराध क. 512 / 2022 धारा 363 भा.द.वि. के तहत प्रकरण मे घटना दिनांक 31.10.2022 को अपहृता को अज्ञात आरोपी शादी करने का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया था। विवेचना दौरान अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश करने पर अपहृता को आरोपी सुदामा यादव पिता यादव राम उम्र 37 वर्ष साकिन सेलूद थाना उतई जिला दुर्ग (छ.ग.) के कब्जे से झारखंड राज्य के पूर्वी सिंह भूमि जिला से बरामद कर विधिवत् कार्यवाही दौरान अपहृता का कथन लिया गया जिसके द्वारा आरोपी सुदामा यादव द्वारा घटना दिनांक को अपहृता को नाबालिक जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले जाना और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहना बताये कि आरोपी का कृत्य अपराध धारा 363, 366 (ए), 376 भा.द.वि. एवं 6 पास्को एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 09.01.2023 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही मे उपनिरीक्षक मुकेश सोरी चौकी प्रभारी जेवरा सिरसा, सउनि धर्मेन्द्र देवांगन, प्र.आर. 1481 पुनेश साहू, आर. 969 वसीम खान एवं महिला आर. 1024 गीता बघेल की सराहनीय भूमिका एवं योगदान रहा।

आरोपी का नाम

1. सुदामा यादव पिता यादव राम उम्र 37 वर्ष साकिन सेलूद थाना उतई जिला दुर्ग (छ.ग.)