स्वास्थ्य विभाग ने OPD सेवाओं को लेकर जारी किया ये आदेश

स्वास्थ्य विभाग ने OPD सेवाओं को लेकर जारी किया ये आदेश

रायपुर। अब शासकीय अस्पतालों में अवकाश पर लगातार दो दिन ओपीडी बंद नहीं रख सकेंगे। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कालेज व शासकीय अस्पतालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। व्यवस्था के अनुसार यदि लगातार दो दिन शासकीय अवकाश होंगे। इसमें दिन ही ओपीडी बंद कर सकेंगे, जबकि छुट्टी के दूसरे दिन सुबह नौ बजे से 11 बजे तक ओपीडी सेवाएं देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार शासकीय मेडिकल कालेज अस्पताल व अन्य शासकीय अस्पतालों में सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक ओपीडी की सेवाएं देनी हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आंबेडकर अस्पताल, डीकेएस, जिला अस्पताल में तय समय पर कई विभागों में चिकित्सक ही नहीं आते हैं।