10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर लगी पाबंदी, नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार तक का जुर्माना भी
भिलाई। पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई में डीजे संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण कानून व एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन करने सख्त निर्देश दिए गए। नियमों की अवहेलना करने वाले डीजे संचालकों सहित अब गणेश उत्सव समिति एवं संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नियमों को डीजे संचालकों को पढ़ के साइन करवाया गया ताकि उल्लंघन होने पर उपरोक्त डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
27 सितंबर को दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई के सभागार में पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ सिन्हा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव द्वारा डीजे संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में एसडीएम की उपस्थिति में उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा द्वारा डीजे संचालकों को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ ध्वनि प्रदूषण भी नियमन एवं नियंत्रण कानून 2000 के तहत एवं एनजीटी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।
सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी, सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा। कोई भी कार्यक्रम हो सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से अनुमति हो तभी डीजे या धुमाल का संचालन करें। साथ ही उस कार्यक्रम में डीजे या धुमाल बजाने के संबंध में अनुमति भी आवश्यक रहेगी। मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकाले, डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जिससे आंखें को प्रभावित हो ऐसा लाइट भी ना लगाएं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 20000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा जैसे की स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम को इस जोन में रखा गया है। धार्मिक माहौल खराब करने वाले गाने नहीं बजाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। डीजे बजाने वाले लड़के आई कार्ड का उपयोग करने। बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने एवं माहौल बिगाडऩे वाले शरारती तत्वों एवं सामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास भेजने जैसे जरूरी बातों को भी बताया गया।