सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

रायपुर। कोयला घोटाला मामले में आरोपित और जेल में बंद राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ की गिनती काफी रसूखदार अफसर के रूप में होती थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सौम्या की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।तकरीबन दो महीने बाद आज इस पर फैसला आया है। मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम के उप सचिव व राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और अवैध उगाही गिरोह मामले में दोषी ठहराने के दो दिसंबर को गिरफ्तार किया था। भूपेश बघेल सरकार में सबसे ताकतवर और सुप्रीम पॉवर कहे जाने वाली सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से करारा झटका मिला। करीब दो महीने पहले 12 दिनों की बहस के बाद रिजर्व किया आदेश 23 जून (शुक्रवार) को जस्टिस पी सैमकोशी ने सार्वजिनक किया। जस्टिस सैमकोशी के कोर्ट विस्तृत ब्योरे की फिलहाल प्रतीक्षा है। ईडी का आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाला और अवैध उगाही गिरोह के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के जरिए इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। ईडी के अनुसार, प्रारंभिक रूप से ये घोटाला 500 करोड़ से भी ऊपर का है। ईडी ने इस मामले में कई अभियुक्तों की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डॉ. सौरभ पांडे ने हाई कोर्ट द्वारा सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले की पुष्टि की है।