भिलाई के हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रखा आरोपी को मिले 20 साल फांसी की सजा

भिलाई के हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रखा आरोपी को मिले 20 साल फांसी की सजा

भिलाई। भिलाई के एक नाबालग हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनते हुए दुर्ग कोर्ट के आरोपी के 20 साल फांसी की सजा को यथावत रखा है।सेशन कोर्ट दुर्ग के फैसले को आरोपी पक्ष ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जानकारी के अनुसार हत्याकांड के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट दुर्ग के फैसले को यथावत रखा है। आरोपी पक्ष द्वारा सेशन कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी को सेशन कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि 13 जून 2019 की दोपहर ट्यूशन जा रही रिसाली मैंत्री नगर निवासी एक नाबालिग बालिका पर प्राणघातक हमला किया गया था। आरोप एक कथित नाबालिग पर लगा था। दो दिन बाद 15 जून को श्रृंखला यादव ने इलाज के दौरान दम दौड़ दिया था। मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था। बाद में उसे इस आधार पर जमानत मिल गई कि घटना के वक्त वह नाबालिग था। श्रृंखला की मां ममता यादव लगातार न्याय के लिए संघर्ष करती रही। बाल न्यायालय से इस केस को सेशन कोर्ट लाया गया। जहां पांच साल तक केस चला। साक्ष्य ,गवाह, डीएनए टेस्ट के आधार पर आरोपी को 20 साल की सज़ा सुनाई गई।

न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बावजूद आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया। बालिका के परिजनों ने बाल आयोग में इसकी शिकायत की। बाल आयोग ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। चार महीने बाद आरोपी को दुर्ग सेंट्रल जेल भेजा गया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील कर दी। हाईकोर्ट ने भी डीएनए टेस्ट को आधार मानते हुए सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को यथावत रखते हुए केस खारिज कर दिया।