सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया हम फैसला

प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती के निर्देश

सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया हम फैसला

बिलासपुर। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब पुरुष अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद हैं।

जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने आदेशित किया हैं कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाएँ। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देशित किया हैं कि 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएँ। यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सुनाया गया है। ज्ञात हो कि सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी।