पॉक्सो और हत्या-बलात्कार के मामले में मृत्युदंड दिलाने वाली विशेष लोक अभियोजक सम्मानित
सब टाइटल: दुर्ग पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार को दिया प्रशस्ति पत्र, 29 गवाहों के बयान और 114 दस्तावेजों ने अभियोजन पक्ष का मजबूत रखा पक्ष

दुर्ग। थाना मोहननगर क्षेत्र के गंभीर पॉक्सो एवं हत्या-बलात्कार प्रकरण में आरोपी सोमेश यादव को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद प्रभावी अभियोजन पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार को दुर्ग पुलिस ने सम्मानित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर न्यायिक प्रक्रिया में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना मोहननगर के अपराध क्रमांक 133/2025 तथा विशेष प्रकरण क्रमांक 44/2025 में विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने प्रभावी पैरवी की। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष कुल 29 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत कराए गए। इसके साथ ही 114 महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं प्रदर्श भी पेश किए गए। प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ पॉक्सो कोर्ट, दुर्ग ने 10 सितंबर 2026 को आरोपी सोमेश यादव को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को मृत्युदंड और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत भी मृत्युदंड और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त, बीएनएस की धारा 238(क) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड का दंडादेश दिया गया। गंभीर प्रकृति के इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और न्यायालयीन प्रक्रिया में योगदान के लिए विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दुर्ग पुलिस ने इसे गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी अभियोजन पैरवी के महत्व से जुड़ा कदम बताया।