हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में तीन दोषियों को फांसी, एक को मरते दम तक उम्रकैद
मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 3 को मृत्युदंड, आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद; 14 अक्टूबर 2024 को हुई थी जघन्य


सूरजपुर। बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप समेत तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद की सजा दी गई है।
कोर्ट ने 29 सितंबर को मामले में चारों आरोपियों को हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। फैसला आने से पहले मुख्य आरोपी कुलदीप के कोर्ट परिसर से कथित तौर पर हंसते हुए बाहर निकलने का वीडियो भी सामने आया था।
पहले दुष्कर्म, फिर मां-बेटी की हत्या
यह सनसनीखेज वारदात 14 अक्टूबर 2024 को हुई थी। आरोपियों ने हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और उसकी बेटी को निशाना बनाया था। आरोप है कि वारदात से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई।
इसके बाद आरोपियों ने उसकी बेटी के कपड़े उतारकर धारदार हथियार से उसकी भी हत्या कर दी। दोनों के शव घर से करीब 5 किलोमीटर दूर नग्न अवस्था में फेंक दिए गए थे।
घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और लंबे समय तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद 29 सितंबर को अदालत ने चारों को दोषी ठहराया। अब स्पेशल कोर्ट ने तीन आरोपियों को फांसी और एक को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई है।
