शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म, पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को भेजा जेल

जामुल थाना पुलिस ने की कार्रवाई

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म, पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को भेजा जेल

भिलाई। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खलाफ धारा 363, 366, 376(2), (एन) भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत कर्रावाई की गई। मामला दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र का है। 

थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय ने बताया कि जामुल क्षेत्र का रहने वाला प्रार्थीया दिनांक 28.04.2022 को थाना जामुल उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिक बेटी उम्र 15 वर्ष को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थीया के रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जामुल पुलिस द्वारा आपरेशन मुस्कान के तहत पता तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि नाबालिक बालिका को आरोपी भगाकर ले गया था जो घासीदास नगर में आ रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल जामुल नाबालिक बालिका को घासीदास नगर से सकुशल दस्तयाब किया गया तथा पीड़िता से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी शंकर चौधरी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म किया है। प्रकरण में दुष्कर्म के धारा का इजाफा कर आरोपी शंकर चैधरी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 28.01.2025 को न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है।   इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय, सउनि एमानवेल खलखो, अजय सिंह, महफुज खान, प्र.आर. अनिल सिंह, संगीता, आरक्षक दीपक सिंह, चेतमान गुरूंग, जी सैमुअल, रूपनारायण बाजपेयी, रत्नेश शुक्ला, चन्द्रभान सिंह, म.आर. तोषी गोस्वामी का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी

शंकर चैधरी पिता योगेन्दर चौधरी उम्र 25 साल निवासी दुर्गा मंच के पास घासीदास नगर जामुल जिला-दुर्ग।