नाबालिग का रास्ता रोककर छेड़छाड़, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज

नाबालिग का रास्ता रोककर छेड़छाड़, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज

जांजगीर चांपा। नाबालिग का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने के मामले में अकलतरा पुलिस ने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज किया है । पुलिस के अनुसार अकलतरा निवासी अंकित सिंह सिसोदिया ने 2 दिन पूर्व एक स्कूली छात्रा का रास्ता रोककर उससे छेड़छाड़ किया नाबालिग ने जब इसकी जानकारी स्वजन को दी तो वे थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी। मगर मामले में शिकायत के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुआ ।आज पीड़िता के स्वजन और अंकित सिंह सिसोदिया के पक्ष के लोग थाने पहुंचे । शाम तक एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर पीड़ित पक्ष के लोग डटे रहे वहीं आरोपित पक्ष के लोग आरोप को गलत बताते हुए एफआईआर नहीं करने की मांग कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने अंकित सिसोदिया के खिलाफ भादवि की धारा 354, 341 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में पाक्सो एक्ट दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में थाना प्रभारी लखेश केवट का कहना है कि छेड़छाड़ के मामले मे पाक्सो एक्ट दर्ज नहीं किया जाता। मामला विवेचनाधीन है। इधर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में अपराध दर्ज होने पर विपक्षी दल भाजपा को मौका मिल गया है वह भी एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के मूड में है।