पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
बैकुंठपुर। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम बैकुंठपुर विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने शराब तस्करी व पुलिस पर हमला कर वर्दी फाड़ने के आरोप सहित अन्य धाराओं में मनेंद्रगढ़ सिविल लाइन निवासी आरोपी सुरेंद्र सिंह सलूजा 38 वर्ष को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। शराब तस्करी करते समय रोकने पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ने का कृत्य व पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दोषसिद्ध पाया। इस पर दाे साल कारावास व 26 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचे. इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी बड़े अपडेट्स जानने के लिए इस पेज को रीफ्रेश कर लें. साथ ही हमारी अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए देखते रहे जनता से रिश्ता.