महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने मतदान दल अधिकारी क्रमांक 1 एवं मतदान दल अधिकारी क्रमांक 2 क्रमशः कार्तिकेश्वर भोई, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुखापाली एवं थानेश्वर प्रसाद मार्कण्डेय शिक्षक ई (एल.बी.) शास. पूर्व माध्यमिक शाला मानपुर को निलंबित कर दिया है।
विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत 16 नवम्बर को कृषि उपज मंडी पिटियाझर, महासमुंद में मतदान सामग्री वितरण के दौरान दोनों अधिकारी द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करने की सूचना मिलने पर डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। जिसमें दोनों को शराब का सेवन किया जाना पाया गया। इनके उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कार्तिकेश्वर भोई, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुखापाली एवं थानेश्वर प्रसाद मार्कण्डेय शिक्षक ई (एल.बी.) शास. पूर्व माध्यमिक शाला मानपुर को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में कार्तिकेश्वर भोई एवं थानेश्वर प्रसाद मार्कण्डेय का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।