पिता की हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास, उतई के हत्या मामले में फैसला

पिता की हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास, उतई के हत्या मामले में फैसला

भिलाई। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु (42) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह फैसला 16 अक्टूबर 2026 को सुनाया।

साक्ष्यों के आधार पर पेश किया गया था चालान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उतई थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडीह चौक में 21 अक्टूबर 2025 को पिता पर प्राणघातक हमला किए जाने के मामले में अपराध क्रमांक 428/2025 दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव ने की। विवेचना के दौरान संबंधित साक्ष्य जुटाए गए और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की पैरवी पर दोषसिद्धि

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय, पाटन में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। दुर्ग पुलिस के अनुसार, मामले में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन और न्यायालय में अभियोजन की प्रभावी पैरवी महत्वपूर्ण रही। आरोपी डोमन लाल यदु, निवासी ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उतई, जिला दुर्ग है।