आज चेतावनी देकर 100 रू वसूला जुर्माना, कल से देना होगा 2000 रु
भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग के प्रवर्तन विभाग, दुर्ग जिला यातायात पुलिस एवं नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई
भिलाई।भिलाई टाउनशिप के प्रमुख मार्गो मे अवैध एवं यातायात मे बाधक ठेलो मे व्यवसाय करने वालो के खिलाफ चालानी एवं चेतावनी कार्यवाही की गई। जिसमे मार्ग बाधक बने ठेला और प्रतिबंधित प्लास्टिक / झिल्ली कैरी बैग का इस्तेमाल करने वाले 22 लोगो से 2900 रुपए का अर्थदंड नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा वसूला गया. जिला यातायात पुलिस द्वारा मुर्गा चौक, बोरिया गेट चौक, फारेस्ट एवेंन्यू, सेक्टर 05 चौक, सेक्टर 10 चौक पर यातायात मे बाधा उत्पन्न करने वालो को समझाइस दी गई कि तत्काल बीच सड़क से स्वयं को हटा ले एवं भविष्य मे यातायात के इन दबाव क्षेत्रो मे व्यवसाय ना करें केवल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्धारित क्षेत्र मे ही रहे अन्यथा कल दिनांक 16/07/2022से 500/1000/2000 रूपये का अर्थ दंड देने को तैयार रहे. ज्ञातव्य हो कि आज केवल चेतावनी के साथ केवल 100 रूपये का अर्थ दंड निगम प्रशासन द्वारा वसूला गया. प्रवर्तन विभाग द्वारा लगातार सड़क पर रेहड़ी / ठेले व्यवसायी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है, वही कार्यवाही मे कसावट लाने केउद्देश्य से पुलिस प्रशासन एवं निगम प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई और आगे भी जारी रहेगी।