BIG BREAKING: दुर्ग पुलिस ने 377 चालकों का लाइसेंस किया निरस्त

एसपी ने लगातार मिल रही शिकायत के बाद लिया बड़ा एक्शन

BIG BREAKING: दुर्ग पुलिस ने 377 चालकों का लाइसेंस किया निरस्त

भिलाई। दुर्ग यातायात पुलिस ने शहर में तेज अवाज में फर्राटे मारने वाले 377 बलुट चालकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दुर्ग यातायात पुलिस का यह अब तक के सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई का आम जनता ने प्रशंसा करते हुए आगे भी कार्रवाई जारी रखने की मांग की है। ज्ञात हो कि क्राइम डॉन ने कई बार आम जनता को बुलेट की तेज आवाज से हो रही परेशानी से संबंधित समाचार प्रकाशित कर यातायात पुलिस का ध्यान आकृष्ट किया गया था। अगर आपके आसपास तेज आवाज वाली बुलेट नजर आए तो तत्काल इसकी सूचना यातायात विभाग के वाट्सअप नंबर 9479192029 पर दे सकते हैं। 


ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव को लगातार तेज आवाज बुलेट, मोडिफाईड वाहनों द्वारा तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की शिकायत आम नागरिको द्वारा की गई थी। इन वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस दुर्ग को पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात) के नेतृत्व में गठित सिविल टीम द्वारा लगातार दुर्ग-भिलाई के ऐसे क्षेत्र जहां इन वाहन चालकों  द्वारा वाहन चालन करते पाया गया उन पर  ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है एवं इन वाहन चालको के लायसेंस भी निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भेजा जा रहा है।

आज दिनांक तक कुल 377 वाहन चालको के लायसेंस निलंबन के लिए भेजा गया है। साथ ही जिन वाहनो में मोडिफाईड सायलेंसर लगा पाया गया उन वाहनो को यातायात मुख्यालय लाकर ऐसे सायलेंसर को निकाला जा रहा है और सही मानक के सायलेंसर लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। कुछ वाहन चालक नाबालिक भी पाये गये जिनके परिजन को यातायात कार्यालय बुलाकर कार्यवाही कर समझाईस दी जा रही है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा आगामी दिनों में यह अभियान कार्यवाही और सख्त एवं तेज की जाएगी। 
यातायात पुलिस दुर्ग ने सभी पालकों से निवेदन किया है कि वे अपने बच्चों को वाहन मोडीफाईड करके वाहन चालन करने न दे। तेज रफ्तार वाहन चलाने से मना करें अन्यथा यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों की जप्ती की कार्यवाही की जा रही है और नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अर्थदण्ड वसूल किया जा रहा है, जिसके जवाबदार आप स्वयं होगे।