दोस्त ने ट्रांसपोर्टर को लगाया 13 लाख का चूना
धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज
भिलाई। किराए पर टैंकर लेकर राशि हजम करने वाले एक ट्रांसपोर्टर के खिलाफ वैशाली नगर पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के ईंधन परिवहन का ठेका लिया था। उसके लिए पीड़ित ट्रांसपोर्टर के तीन टैंकर किराए पर लिए थे। आरोपी ने कमीशन रखने के बाद बाकी के रुपये पीड़ित ट्रांसपोर्टर को देने का वादा किया था लेकिन वह पूरी रकम हजम कर गया। इसके बाद पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने आरोपी के खिलाफ वैशाली नगर थाना में शिकायत की। बताया जाता है कि प्रार्थी और आरोपी दोनों दोस्त हैं। वैशाली नगर पुलिस ने धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है।
वैशालीनगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार जूनियर एमआइजी वैशाली नगर निवासी शिकायतकर्ता हेमंत कुमार सोनी पेशे से ट्रांसपोर्टर है। उसने न्यू खुर्सीपार निवासी आरोपी चंदन यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा लोडिंग के लिए निविदा निकाली थी। इसमें चंदन सिंह यादव भाग लेना चाहता था, लेकिन उसके पास लोडिंग के लिए ट्रक टैंकर नहीं था। उसने पीड़ित से ट्रक टैंकर किराए पर देने के लिए संपर्क किया। जिस पर पीड़ित ने अपने तीन टैंकर को उसे किराए पर दिया। पुराना परिचय एवं मित्रता होने के कारण बगैर कोई लिखा-पढी किए अपने 3 बटम लोडिंग ट्रक टैंकर क्रमांक सीजी 07 बीएम 5485, सीजी 07 बीएम 5785 एवं सीजी 07 बीएम 6185 चंदन सिंह यादव को किराये पर दे दिए गए।
आरोपी ने उससे कहा कि हर महीने किराए की जो भी राशि आएगी। उसमें से तीन प्रतिशत रखने के बाद बाकी के रुपयों को हर महीने की 15 तारीख तक उसके खाते में जमा कर देगा। वादा करने के बाद भी आरोपी ने किराए का एक रुपया भी पीड़ित को नहीं दिया। आरोपी ने किराए के 12 लाख 98 हजार 312 रुपये का गबन कर लिया। पीड़ित ने जब रुपयों के लिए उससे संपर्क किया। आरोपी ने पहले उसे रुपये देने का आश्वासन दिया और उसके बाद उसने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इससे परेशान पीड़ित ने वैशाली नगर थाना में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी चंदन सिंह यादव के खिलाफ केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है।