दहेज प्रताड़ना, पति सहित चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज
भिलाई। महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में विनायक चौक, विकास नगर गुढियारी रायपुर निवासी पति सहित 4 लोगों के खिलाफ धारा 498 A, 34 के तहत अपराध पंजीबद किया है।
मिली जानकारी के अनुसार रूआबांधा भिलाई निवासी श्रीमती लिकेश्वरी साहू उम्र- 29 वर्ष ने पुलिस से शिकायत में कहां है कि वे अपने मायके गांधी चौक भिलाई में अपने माता पिता के साथ 13/10/2021 से रह रही हूं । उनकी शादी दिनांक 09/12/2020 को सामाजिक रीति रिवाज से पलाश साहू पिता राजेश साहू निवासी- विनायक चौक , विकास नगर गुढियारी रायपुर जिला- रायपुर छ.ग. के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी में माता पिता अपने हैसियत अनुसार सोने चांदी के जेवर, सभी आवश्यक सामान , नगद 50 हजार रूपये उपहार स्वरूप दिये थे शादी के बाद बिदा होकर अपने ससुराल गई जहां लगभग 03 माह ठीक रही। उसके बाद पति- पलाश साहू , ससुर-राजेश साहू, सास- लक्ष्मी साहू , ननद- मितिका सभी मिलकर मुझसे वाद-विवाद करने लगे कि तुम्हारे यहां अच्छे से खातिरदारी ही नहीं की गई, नास्ता के लिये भी नहीं पूछा गया और दहेज में कुछ लेकर भी नहीं आये हो एवं हैसियत ही नहीं थी तो शादी क्यों किये ताना उलाहना देकर गाली गलौज कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे तथा पति एवं ससुराल वाले ससुराल में आने वाले मेहमानों के सामने भी प्रार्थिया एवं मायके पक्ष वालों की बेज्जती की जाती थी कि हम लोग गरीब घर से बहू लाये है. जिनकी हमारे बेटे को गाड़ी देने की हैसियत नहीं है और कहते थे कि न ही कुछ सामान लायी और न ही अभी तक सामान खरीदने के लिये पैसे दे रहे है बोलकर मानसिक रूप से काफी प्रताडित करते थे , जिस पर मैंने अपने पति पलाश साहू को मेरे मायके वालों की बेज्जती न करने के लिये अपने माता-पिता को कहने के लिये कहा, तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि इस शादी से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मर्जी के बिना शादी कराये हैं और हमेशा छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करते हुये अपने माता-पिता से कहता है कि कैसी लड़की से मेरी शादी कराये हो मेरे लायक नहीं है। मेरा पति हमेशा ही अपने मोबाइल पर व्यस्त रहता था, जिसे मना करने पर वाद-विवाद करता था एवं मेरे सास-ससुर एवं मेरी ननद मेरे पति का पक्ष लेकर मुझसे ही वाद-विवाद करते थे लेकिन ससुराल वालों की हर प्रताड़ना को मैं सहन करते रही कि सब एक दिन ठीक हो जायेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तीज के समय में अपने नानी के घर गई थी, जिस बात को लेकर मेरे पति मेरे मायके आकर लड़ाई-झगड़ा कर चले गया और मेरी सास द्वारा फोन कर कहने लगी कि जितनी मनमानी करना है कर ले तुझे घर से निकाल दूंगी और हमेशा अपने मायके में पड़े रहना उसके बाद दूसरे दिन मेरे पिताजी मुझे छोडने ससुराल गये जहां पति एवं ससुराल वाले मेरे पिता से पैसे एवं गाडी लाये हो क्या बोलकर लडाई झगडा करने लगे मुझे व मेरे पिता को घर से बाहर निकाल दिये तब वहीं के रिश्तेदारो द्वारा समझाने पर झगडा शांत हुआ उसके बाद दिनांक 13/10/2021 को मेरे पति एवं ससुराल वाले मेरे द्वारा रायगढ जाने से मना करने पर मारपीट किये और मुझे मेरे ससुर मायके लाकर छोड दिये और बोले कि तेरे पापा से रकम व गाडी की व्यवस्था करने बोलना , व्यवस्था नहीं होने पर ससुराल मत आना तब से मैं अपने मायके में रह रही हूं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति पलाश साहू, ससुर-राजेश साहू, सास- लक्ष्मी साहू, ननद- मितिका साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।