हज ले जाने के नाम पर 14.73 लाख की ठगी

हज ले जाने के नाम पर 14.73 लाख की ठगी

राजनांदगांव। हज यात्रा के नाम पर डोंगरगढ़ निवासी के साथ 14.73 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है।  

पुलिस के अनुसार मो. इकबाल खान पिता स्व0 इब्राहिम खान (65) निवासी कालकापारा डोंगरगढ़ ने थाना डोंगरगढ़ में 21 को एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इमरान शेख निवासी नागपुर द्वारा हज यात्रा में ले जाने के नाम पर अलग-अलग किस्त में कुल- 8,25,000 रुपए एवं सद्दाम हुसैन खान पिता स्व0 मो बशीर खान (32) निवासी वार्ड नंबर 21 रजा नगर डोंगरगढ़ से अलग-अलग किस्त में कुल- 6,48,500 रुपए, कुल 14,73,500 रुपए जमा कराए थे।


इसके बाद इमरान शेख विश्वास दिलाया कि हज में जाने का रजिस्टेशन हो गया है।  22.5.2024 को मुबंई से हज के लिये भेजा जाना बताया। जिसके बाद बताया कि अब 9 जून को मुंबई हवाई अड्डा से सउदी अरब के मक्का शहर हज हेतु भेजा जायेगा, जिसके लिये 7 जून को नागपुर रेलवे स्टेशन बुलाया था और बताया था कि मुंबई जाने के लिये दुरन्तो ट्रेन में रिजर्वेशन हो चुका है।  4 जून को इमरान शेख टिकट, वीजा लेकर डोंगरगढ़ आने वाला था लेकिन इमरान अपना मोबाईल फोन स्वीच ऑफ कर दिया और डोंगरगढ़ नहीं आया तब ठगी की आंशका होने पर 7.6.2024 को रेलवे स्टेशन नागपुर गये जहां मुंबई जाने वाली दुरन्तो एक्सप्रेस ट्रेन का रिजर्ववेशन चार्ट चेक किये जिसमें नाम नहीं था जिसके बाद प्रार्थीगण अलशुफा हज टूर कंपनी धुलिया में पता किये तो पता चला कि इमरान शेख वहां पैसा जमा नहीं किया है।

इस प्रकार आरोपी इमरान शेख निवासी नागपुर, महाराष्ट्र ने कुल 14,73,500 रुपए की ठगी की है। रिपोर्ट पर धारा- 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को पकड़ने हेतु टीम तैयार कर टीम नागपुर भेजी गई। आरोपी इमरान शेख 32 वर्ष, निवासी पेंशन नगर, पुलिस लाइन टाकली, थाना गिट्टी खदान, जिला नागपुर (महा0) को पकड़कर पुछताछ करने पर प्रार्थीगण से हज ले जाने के नाम से रकम लेना स्वीकार किया। प्रकरण में धारा- 406 भादवि0 जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।