छत्तीसगढ़ के इस IAS अफसर के खिलाफ केंद्र से जांच के आदेश

छत्तीसगढ़ के इस IAS अफसर के खिलाफ केंद्र से जांच के आदेश

रायपुर। भारत सरकार की कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने पुनर्वास भूमि को मोटी रकम लेकर बेचने की शिकायत पर सूरजपुर की पूर्व कलेक्टर इफ्फत आरा के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रूपेश कुमार ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को जांच के लिए पत्र भेजा है। 

अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डी के सोनी के अनुसार उन्होंने सूरजपुर की तत्कालीन कलेक्टर इफ्फत आरा के 20 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री के नाम दस्तावेजों सहित शिकायत भेजी थी। इसमें यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 2021-22 में 5 डिसमिल पुनर्वास भूमि की बिक्री के लिए कलेक्टर सूरजपुर द्वारा भू माफियाओं से सांठ-गांठ की। पूर्व कलेक्टर के द्वारा कुल 31 प्रकरणों में बिना किसी दस्तावेज के जांच किए अनुमति दी गई। क्रेता विक्रेता का हस्ताक्षर भी अपने समक्ष सुनवाई में नहीं कराई। सुनवाई किए बगैर स्थानांतरण होने के बाद बैक डेट में सभी में अनुमति दी गई।