45 लाख की जब्त अवैध शराब का नष्टीकरण, 112 मामलों की 5,480 बल्क लीटर मदिरा नष्ट

दुर्ग। जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अवैध शराब का मंगलवार को जामुल थाना परिसर में विधिवत नष्टीकरण किया गया। न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 112 प्रकरणों में जब्त 5,480.082 बल्क लीटर शराब, जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपये है, का वैधानिक प्रावधानों के तहत सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया।
दुर्ग पुलिस के अनुसार लंबे समय से विभिन्न थानों में जब्त शराब रखी होने के कारण उससे उठने वाली दुर्गंध से थानों में आने वाले आम नागरिकों और पुलिस कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए न्यायालयीन आदेशों के पालन में शराब के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न हुई। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, थाना प्रभारी जामुल, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पूरी की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब्त शराब मानव उपभोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त थी। न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद उसका विधिसम्मत निस्तारण कराया गया, ताकि उसके दोबारा अवैध उपयोग या दुरुपयोग की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके।
दुर्ग पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और न्यायालयीन आदेशों के अनुरूप जब्त सामग्री का सुरक्षित निस्तारण किया जाता रहेगा।
