करोड़ों का शातिर ठग राजस्थान से गिरफ्तार
श्री राधेकृष्ण इंडस्ट्रीज कंपनी का करता था संचालन
भिलाई । आयरन और स्टील जीआई वायर लेने के बाद भुगतान न करते हुए ठगी करने वाले आरोपी को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर अग्रवाल पिता आनंद अग्रवाल (41 वर्ष) प्लाट नंबर 149, 150,151 इंडस्ट्रीज एरिया हथखोज द्वारा आरोपी महेश दीक्षित (55 वर्ष) व भगवती शर्मा को 24 जून 2020 से 4 जनवरी 2021 तक आयरन एवं स्टील जीआई वायर सप्लाई किया गया था, जिसकी कुल राशि 2 करोड़ 34 लाख 5 हजार 722 रुपए है। इसमें से आरोपियों द्वारा 1 करोड़ 98 लाख 16 हजार 199 रुपए का भुगतान कर बाकि शेष रकम 35 लाख 89 हजार 523 रुपए का भुगतान नहीं किया गया। तब प्रार्थी को पता चला कि आरोपियों द्वारा प्रार्थी का शेष रकम भुगतान करने की मंशा नहीं है। तब प्रार्थी द्वारा माल को अनलोड नहीं किये जाने व उसे वापस करने के लिये कहा गया तो आरोपियों के द्वारा बोला कि ठीक है गाल अनलोड हो गया है, आप माल वापस ले लिजिये। जब प्रार्थी अपने माल को वापस लेन श्री गधे इंडस्ट्रीज 22 विजयवाड़ी पथ नंबर 07 सीकर रोड जयपुर राजस्थान गया तो आरोपियों द्वारा जीआई वायर के रूप में परिवर्तन कर अन्य व्यक्ति को बिक्री कर रकम को स्वयं रख लेने से आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ अमान्त में ख्यानत कर धोखाधड़ी करने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इस तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई विश्वास चन्द्राकर द्वारा तथ्यात्मक विवेचना कर एवं तकनिकी जानकारी एकत्र कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिये मार्गदर्शन किया गया। इस पर थाना पुरानी मिला से विशेष टीम गठीत कर आरोपी पतासाजी के लिये पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज से अनुमति मिलने से टीम रवाना होकर जिला जयपुर राजस्थान जाकर थाना मुरलीपुरा जयपुर पश्चिम से पुलिस स्टाप के सहयोग से आरोपी की सकुनत पर दबिश दी गई। आरोपी सकुनत पर मिलने से थाना मुरलीपुरा जयपुर पश्चिम लाया गया। घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ किया किया गया एवं माल, चिल प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया जो आरोपी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया एवं आरोपी द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना कबूल करने से दिनांक 02.04.2022 के 13.00 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया जाकर आरोपी का विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट कैसेज ) जयपुर महानवर से ट्रांजिस्ट रिमाण्ड लेकर थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग लाया गया। आरोपी के विरूद्ध न्यायिक रिगापड तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है एवं फरार आरोपी भगवती शर्मा की पता तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई से उप निरी. एल.आर. ध्रुव प्र.आर. राकेश सिंह, आरक्षक संदीप सिंड, कृष्णा सिंह, विजय सिंह, राजेश चन्द्रौल, सायबर टीम दुर्ग से प्र.आर. चन्द्रशेखर बंजीर, आर. विक्रांत यदु की उल्लेखनीय भूमिका रही है।