पत्नी की हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

कोरिया। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 मई 2020 को बैकुंठपुर के खुटनपारा में आरोपी ने अपनी ही पत्नी को डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बैकुंठपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी मोती लाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दे कि खुटहनपारा बैकुंठपुर में 3 मई 2020 की रात्रि को मोतीलाल ने अपनी पत्नी को रोड में पटककर एवं बेहरहमी से सर पर लाठी मारकर नृशंस हत्या की थी। बैकुंठपुर पुलिस ने आरोपी मोतीलाल उम्र 48 वर्ष, निवासी खुटहनपारा, थाना बैकुंठपुर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोरिया पुलिस के अथक प्रयास से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर जिला कोरिया ने आरोपी को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया है।