गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट का झटका:टिकेश्वरी की याचिका खारिज

गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट का झटका:टिकेश्वरी की याचिका खारिज

बालोद। जिले की गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू को तगड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लगी रोक को हटा दी है।

गुरूर नगर पंचायत के एक तिहाई से ज्यादा पार्षदों ने 9 फरवरी 2022 को कलेक्टर को पत्र लिखकर नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बैठक बुलाने की मांग की थी। जिस पर कलेक्टर ने जांच समिति बनाई और लगाए गए आरोपों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों को सही बताया था। इसके बाद कलेक्टर ने 25 फरवरी 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के लिए आदेश पारित कर दिया था।

कलेक्टर ने पार्षदों की बैठक के लिए 11 मार्च 2022 की तिथि तय की थी, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू ने इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर द्वारा जारी अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर विरोधी पार्षदों ने याचिका दायर की। इनका केस वकील प्रतीक शर्मा लड़ रहे थे। उन्होंने नगरपालिक अधिनियम में दिए गए प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू की याचिका खारिज करने योग्य है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू की रिट याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर लगाई गई रोक के आदेश को रद्द कर दिया है।