नाबालिग से रेप, आरोपी को मिली तीन साल कैद और जुर्माने की सजा
रायगढ़। किशोरी को बहला-फुसलाकर अन्यत्र ले जाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला इस प्रकार है कि पीडि़ता के पिता ने 10 अक्टूबर 2020 को कोतरा रोड़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी छोटी बेटी उम्र 17 साल कक्षा 10वीं में पढ़ती है। 10 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 1 बजे पीडि़ता अपने छोटे भाई के साथ असाईनमेंट जमा करने स्कूटी से स्कूल गई थी। जमा कर उसके गैरेज में रुके थे तब उसका छोटा लडक़ा गैरेज में ही रुक गया और पीडिता स्कूटी से ही घर चली गयी, दोपहर 1.30 बजे उसके एक अन्य लडक़े ने उसे फोन कर बताया कि पीडि़ता स्कूल से घर आयी थी उसके बाद बड़ी दीदी का असाईनमेंट जमा करने बड़ी दीदी के साथ स्कूल गया था। स्कूल से वापस घर आया तो देखा कि पीडि़ता घर में नहीं थी, तब आस-पास पता किया कोई पता नहीं चल पाया।