नाबालिक लड़की से दुष्कर्म का आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार
सुपेला पुलिस की तत्परता से पीड़िता एवं आरोपी बरामद
भिलाई। सुपेला पुलिस ने नाबालिक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर रेप के मामले में आरोपी जाहिद अली पिता मोहम्मद उमर उम्र 21 साल निवासी ग्राम बबनपुरा थाना श्रीगंज जिला बलरामपुर (उ.प्र.), हाल पता- एचएन 162 वार्ड 6 इंदिरा नगर सुपेला भिलाई को यूपी से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)() भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
शुक्ला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व सुपेला क्षेत्र की पीडिता को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है। पीड़िता के पिता द्वारा थाना सुपेला उपस्थित आकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराया।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, श्री निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में मामले को गंभीरता से लेते हुए सुपेला पुलिस द्वारा नाबालिक पीडिता एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश हर संभावित स्थानों में करने लगी। किन्तु पीड़िता एवं आरोपी का कोई सुराग नही मिल पा रहा था। इसी दौरान मुखबीर द्वारा जानकारी मिली की अज्ञात आरोपी द्वारा पीड़िता को उत्तर प्रदेश में कही रखा है। पुलिस को इस बात की जानकारी होते ही सुपेला पुलिस द्वारा पृथक से टीम गठित कर तत्काल उत्तर प्रदेश टीम रवाना किया। सुपेला पुलिस लगातार 18 घण्टे सफर कर पीड़िता को जिला बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) से सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को भी घेराबंदी कर जिला बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) से पकड़ा गया। पीड़िता से विधिवत पूछताछ करने पर बतायी कि आरोपी जाहिद अली द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। प्रकरण में भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धाराओ का इजाफा किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को आज दिनांक 17.02.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, प्र. आर. पंकज चौबे, आर. विकास तिवारी एवं म.आर. दीप्ति चन्द्राकर का विशेष योगदान रहा।