बीएलओ कार्य के संपादन में लापरवाही, सुपेला सरकारी स्कूल का भृत्य निलंबित

बीएलओ कार्य के संपादन में लापरवाही,  सुपेला सरकारी स्कूल का भृत्य निलंबित

     दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए श्री जय कुमार साहू, भृत्य, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रामनगर सुपेला, मिलाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

ज्ञात हो कि जय कुमार साहू, भृत्य, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रामनगर सुपेला, मिलाई एवं बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 87 विधानसभा 66 वैशाली नगर द्वारा बीएलओ कार्य के संपादन में कोताही बरतने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 66 वैशाली नगर के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के परिपेक्ष्य में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा संबंधित अधिकारी से अनुचित वाद-विवाद तथा महत्वपूर्ण निर्वाचन आदेश की अवहेलना की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।