नए कानून के तहत दुर्ग जिला में पहली FIR दर्ज, सौर ऊर्जा पैनल का केबल चोरी
दुर्ग। दुर्ग जिला के पाटन थाना पुलिस ने नए कानून के तहत चोरी के मामले में पहला FIR भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 धारा 303 (2) का अपराध दर्ज किया है।
दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम राखी का निवासी प्रार्थी नकुल लाल सत्यम उम्र 40 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराया कि वे खेती किसानी का काम करते है। उनका खेत रवेली खार में है जहां पर मोटर पंप के लिए सौर ऊर्जा का पैनल लगा हुआ।
आज दिनांक 01.07.2024 को सुबह जब खेत में बीज डालने के लिए गया तो देखा कि सौर ऊर्जा के केबल को किसी अज्ञात चोर ने चोरी करके ले गया है जिसका अनुमानित लागत दस हजार रूपये है।