शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जेल

शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर धमधा पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जेल

धमधा। धमधा पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पाक्सो एक्ट के आरोपी को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटो के भीतर पकडऩे में सफलता पाई है। आरोपी द्वारा कई दिनों से शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की के साथ अनाचार किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2) (एन), 506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार मुस्कान अभियान के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के दिशा निर्देश पर थाना धमधा क्षेत्र के ग्राम बिरझापुर निवासी आरोपी खेलेन्द्र बारले पिता रामप्रसाद बारले उम्र 19 साल निवासी बिरझापुर थाना धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बिरझापुर के नाबालिक लड़की को दिनांक 26.01.2023 से दिनांक 30.01.2023 तक लगातार बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। पीडि़ता के लिखित आवेदन पर थाना धमधा में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 23/2023 धारा 376 (2) (एन), 506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम किया गया। आरोपी खेलेन्द्र बारले को धमधा पुलिस द्वारा घटना के 24 घंटो के भीतर पकड़कर हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर मामला अजामनतीय होने से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया हैं। इस कार्रवाई में थाना धमधा के थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल, उप निरीक्षक जगदीश मंडावी, सउनि छुनकू राम नेताम, आर. प्रशांत साहू का विशेष योगदान रहा।