विधायक सहित 5 आरोपियों को आगजनी मामले में 7 साल जेल

5 accused including MLA sentenced to 7 years in jail in arson case

विधायक सहित 5 आरोपियों को आगजनी मामले में 7 साल जेल

कानपुर। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित 5 आरोपियों को एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। इरफान के साथ ही उनके भाई रिजवान समेत पांच लोगों को अदालत ने दोषी माना था। विधायक और उनके भाई पर 30,500 और अन्य तीन आरोपितों पर 29,500 का अर्थदंड लगाया है।

बता दें कि 349 पन्ने के फैसले में कोर्ट ने 21 गवाहों की गवाही को महत्वपूर्ण तथ्य माना। बचाव पक्ष अब हाईकोर्ट में अपील करेगा। दो साल से ज्यादा की सजा होने की वजह से इरफान की विधायकी जाना तय है। महराजगंज जेल में वीडियो अगला लेख क्रॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान फैसला सुन इरफान मायूस हो गए। फैसला आने के बाद इरफान के वकील ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

गौरतलब हो कि डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ में 7 नवम्बर 2022 को नजीर फातिमा के घर में आगजनी हुई थी। इस मामले में पहले पीड़िता ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में शौकत अली, इसराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ का नाम शामिल किया गया था। पुलिस ने पहले विधायक और उनके भाई उसके बाद अन्य तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी।

10 बार फैसला टलने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपितों को 3 जून 2024 को दोषी पाया था। शुक्रवार दोपहर 3 बजे सजा के बिन्दुओं पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील कोर्ट ने सुनी। फिर कोर्ट ने शाम पौने सात बजे विधायक समेत पांचों आरोपितों को सजा सुना दी।