मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, रिसाली में पकड़ा गया फरार आरोपी

पुरानी भिलाई 3 पुलिस ने की कार्रवाई, अंजली कर्मकार एवं सुरेश तिवारी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार

मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, रिसाली में  पकड़ा गया फरार आरोपी

भिलाई। नौकरी लगने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी को पुरानी भिलाई 3 पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है।

पुलिस के मुताबिक प्रार्थी कृपाराम रवानी पिता स्व. हरिराम रवानी उम्र 70 वर्ष पता बीएमवाय चरोदा संगम चौक थाना पुरानी भिलाई के लड़का को रायपुर मंत्रालय में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 62 हजार रूपये कि ठगी करने की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीयान अंजली कर्मकार पिता बीएल कर्मकार उम्र 43 वर्ष एवं सुरेश तिवारी पिता संताराम तिवारी उम्र 38 वर्ष निवासी राधा कृष्ण मंदिर लोहार पारा भिलाई 03 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है। प्रकरण में एक आरोपी सर्वजीत ग्रेवाल उर्फ पप्पू शर्मा जो घटना दिनांक से फरार चल रहा था। प्रकरण के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु थाना पेट्रोलिंग व एसीसीयू की टीम को निर्देशित किया गया था।

दौरान विवेचना उनके परिजनों के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने पर आरोपी के वर्तमान लोकेशन मैत्रीकुंज रिसाली से हिरासत में लेकर पूछताछ कर बताया कि इसका अंजली व सुरेश तिवारी से जान पहचान थी। पूर्व में लोहार पारा राधाकृष्ण मंदिर भिलाई 03 अंजली कर्मकार के मकान में यह अपने परिवार सहित किरायें में रहता था। उसी मकान में सुरेश तिवारी भी किराये से रहता था। बैंक आफ इंडिया शाखा चरोदा भिलाई 03 जिला दुर्ग मे इसका खाता क्रमांक 931010310000344 था। इसके बैंक खाता में चेक बुक जारी हुआ था। अंजली कर्मकार एवं सुरेश तिवारी ने एक व्यक्ति से नौकरी लगाने के नाम से पैसा लिये थे। अंजली कर्मकार एवं सुरेश तिवारी ने सर्वजीत को बोला कि जिससे पैसा लिये है वह बहुत परेशान कर रहा है उसको पैसा देना है। तब अंजली कर्मकार एवं सुरेश तिवारी ने सर्वजीत को चेक मांगा तब इसके द्वारा चेक क्रमांक 490013005 को बिना कुछ लिखे कोरा चेक दिया था। इसको मालूम था कि इसके खाता मे पैसा नही है, यह जानते हुये इसने चेक बिना हस्ताक्षर कियें दिया था। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर रायपुर मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय भिलाई 03 पेश किया गया।