गुंडागर्दी करने वाले सरपंच को जिलाबदर की सजा, पद से भी बर्खास्त

गुंडागर्दी करने वाले सरपंच को जिलाबदर की सजा, पद से भी बर्खास्त

बिलासपुर। एसडीएम ने धारा 40 के तहत  जिले के मस्तूरीजनपद के पाराघाट ग्राम पंचायत के सरपंच प्रदीप सोनी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदीप सोनी पर अगले 6 वर्षों तक किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। सरपंच प्रदीप सोनी पर गंभीर आरोप हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत पहले ही जिला बदर किया जा चुका है। उनके खिलाफ आबादी भूमि पर कब्जा करवाने और अन्य अपराधों में संलिप्तता के कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन का मानना है कि उनके कार्य और व्यवहार न केवल कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जनहित के लिए भी हानिकारक हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को उनके पद की गरिमा बनाए रखना और जनता की भलाई के लिए कार्य करना आवश्यक होता है। पद का दुरुपयोग और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्तता के मामले में प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।