जीएसटी का नया नियम लागू, अब व्यापारियों को दौ सौ रुपए के सामान पर देंगे होंगे बिल
रायपुर। जीएसटी के नए नियम ने एक बार फिर कारोबारियों को हलाकान कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब जीएसटी में कोई भी पंजीकृत व्यापारी 200 रुपए या उससे ज्यादा का सामान बिना बिल के नहीं बेच पाएगा। रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए मात्र 200 रुपए का भी सामान बेचने पर बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बिल में 11 तरह की जानकारी देनी पड़ रही है। राज्य के बड़े व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ ही विभाग के आला अफसरों को इस नियम को बदलने के लिए ज्ञापन सौंप दिया गया है।
अब इस मामले में राज्यभर में विरोध-प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। जीएसटी के लगातार सख्त होते नियमों ने व्यापारियों को परेशान कर दिया है। छत्तीसगढ़ चैंबर, कैट और दूसरे व्यापारिक संगठनों का कहना है कि 200 रुपए बेहद कम रकम होती है। ऐसे में व्यापारियों को बार-बार बिल बनाना होगा। इससे उनका पेपर वर्क बढ़ेगा। बाद में जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय इतने बिल को एक साथ रखना और उसकी जानकारी देना भी मुश्किल होगा।
नए नियम के अनुसार कोई व्यापारी 2.50 लाख से ज्यादा का स्टॉक इंटरस्टेट (एक राज्य से दूसरे राज्य) किसी व्यक्ति को बेचता है और यदि वह ग्राहक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे जीएसटी रिटर्न में भी इस बिक्री को अलग से दर्शाना होगा। छत्तीसगढ़ चैंबर के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक इस मुद्दे पर कई बार केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की गई है। लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। 200 रुपए का बिल बनाने में जितनी जानकारी मांगी जा रही है उतना लाखों के बिल में भी नहीं होती है। इसलिए इस नियम में हर हाल में संशोधन होना चाहिए।