बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, फांसी या उम्र कैद, एक अप्रैल हो होगा फैसला

पंजाब। मोहाली कोर्ट ने 2018 के बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर को दोषी ठहराया है। ढाबा चलाने वाली एक महिला ने साल 2018 में धार्मिक उपदेशक बजिंदर पर बलात्कार और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और बाद में अश्लील वीडियो के जरिए उसे धमकाया। बजिंदर को फांसी होगी या उम्रकैद 1 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार पीड़िता 2017 में बजिंदर के संपर्क में आई थी, जब उसने बोर्ड परीक्षाओं में उसकी मदद करने का वादा किया था। समय के साथ वह उसके कार्यक्रमों में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्वयंसेवकों की टीम का हिस्सा बन गई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बजिंदर ने मोहाली के सेक्टर 63 में अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो बना लिया। बाद में महिलाओं को धमकाने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया तो वह इसके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। उसकी शिकायत के बाद, जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया।