आईएएस अनिल टुटेजा सहित गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल नहीं होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

आईएएस अनिल टुटेजा सहित गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल नहीं होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बिलासपुर। ईडी, और आईटी की जांच के घेरे में आए सरकार के अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका प्रदेश भाजपा के कार्यालय मंत्री नरेशचंद्र गुप्ता ने लगाई थी। भाजपा नेता नरेशचंद्र गुप्ता की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर अनिल टुटेजा, पूर्व सीएस विवेक ढांड, सीएम की पूर्व ओएसडी सौम्या चौरसिया, और पूर्व माइनिंग संचालक समीर विश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज हैं। इनकम टैक्स ने विश्नोई को छोडक़र बाकी अफसरों के यहां रेड भी की थी। इस पर इनकम टैक्स विभाग ने इन अफसरों के खिलाफ कारर्वाई के लिए सीएस को चिट्ठी लिखी है। आईएएस अनिल टुटेजा, और सौम्या चौरसिया व समीर विश्नोई के यहां ईडी ने भी रेड की थी। सौम्या, और विश्नोई जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह प्रकरण में आदेश का भी जिक्र किया, और कई अन्य तर्क देते हुए इन सभी अफसरों के खिलाफ प्रकरण को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस रमेशचंद्र सिन्हा, और जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बैंच में याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की, और याचिका को अनुपयुक्त मानते हुए खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने पैरवी की।