थाना प्रभारी को ब्लेकमेल कर रहे युवती और पत्रकार गिरफ्तार
रायगढ़। थाना प्रभारी को ब्लेकमेल कर रहे युवती और कथित पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक प्रवीण मिंज ने एक युवती एवं कथित पत्रकार बाबा थवाईत द्वारा बलात्कार के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की शिकायत की थी। जिस पर थाना कोतवाली में निरीक्षक प्रवीण मिंज के रिपोर्ट पर आरोपी युवती व कथित पत्रकार पर धारा 389,34 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया, एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर कोतवाली टीआई मनीष नागर के नेतृत्व में पुलिस की टीम रातों-रात बिलासपुर के अलग-अलग स्थानों से दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिन्हें आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । रिपोर्टकर्ता प्रवीण मिंज के अनुसार आरोपी युवती द्वारा पूर्व में उसके प्रेमी विक्रम मंडल के संबंध में शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था जो जांच के लिए थाना प्रभारी धरमजयगढ़ को प्राप्त हुआ था । धरमजयगढ़ पदस्थापना दौरान उप निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा आवेदिका व उसके प्रेमी विक्रम मण्डल उसकी मां का कथन लेकर जांच किया गया , जांच में शिकायत नस्तीबद्ध किया गया था । बाद में पुनः आवेदिका व अनावेदक विक्रम मंडल के बीच आपसी मन मुटाव हो जाने के कारण युवती थाना बिलासपुर में शून्य पर विक्रम मंडल पर बलात्कार का अपराध दर्ज करायी । महिला थाना बिलासपुर से डायरी थाना धरमजयगढ में स्थानांतरण होने पर नंबरी अपराध कं . 74/2022 धारा 344 , 376 , 506 भादवि का अपराध दर्ज कर आरोपी विक्रम मंडल को रिमांड पर भेजा गया था । बलात्कार के प्रकरण में विक्रम मंडल जेल में निरूद्ध था जिसकी बाद में जमानत हुई । आरोपी विक्रम मंडल के माननीय न्यायालय से जमानत हो जाने से किरण महंत के द्वारा विक्रम मण्डल व उसके परिवार तथा उप निरीक्षक प्रवीण मिंज के विरूद्ध शिकायत की थी । शिकायतकर्ता द्वारा उप निरीक्षक प्रवीण मिंज के विरूद्ध छेडछाड के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय में दिये गये झूठे शिकायत पत्र की जांच पूर्ण हो चुकी है जिसे लेकर कथित पत्रकार बाबा थवाईत द्वारा अपमानित करने की नियत से अपने नेशनल जगत विजन पोर्टल में प्रवीण मिंज के विरूद्ध 10 जून को झूठा समाचार प्रकाशित किया। 22 सितंबर को जब टीआई प्रवीण मिंज अपने घरघोड़ा थाने के स्टाफ के साथ रायगढ़ आये थे तो बाबा थवाईत व्हाटसअप कॉल कर चक्रधरनगर क्षेत्र स्थित होटल आउटर रायगढ के पास बुलाया । वहां जाने पर बाबा थवाईत शिकायती महिला अपना परिचित बताया और कहने लगा कि "हमलोग तुम्हें बदनाम कर देंगे व बलात्कार के केस में जेल भेजवाएंगे , तुम्हारा नौकरी चला जायेगा" और बोला कि युवती रकम के एवज में अपने दिये गये शिकायत पर समझौता करना चाहती है , मैं समझौता करा दूंगा मेरा अलग से फीस 50,000 रूपये लगेगा , फीस दोगे तो समझौता कराकर तुम्हारे विरूद्ध समाचार डालना बंद कर दूंग।
जिन्हें टीआई प्रवीण मिंज पैसा देने से मना कर कानूनी कार्यवाही करने की बात बोले और वापस आ गये। उसके कुछ दिनों बाद फिर बाबा थवाईत सुभाष चौक बुलाकर बोला कि आखरी चांस है पैसा दोगे या नहीं । उसकी खोखली धमकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिये । हद हो गई जब 30 सितंबर के दोपहर और शाम को बाबा थवाईत वाईस कॉल करके पैसे की मांग करने लगा जिसका वाईस रिकार्डिंग कर रख लिये और कार्यवाही के लिये आवेदन थाना सिटी कोतवाली में आवेदन दिया गया। आवेदन पर कथित पत्रकार आरोपी बाबा थवाईत पिता संजय थवाईत पिता विजय कुमार उम्र 52 वर्ष निवासी म0 नं0 42 यदुनंदन तिफरा थाना सिरगिट्टी बिलासपुर, एवं युवती (23 साल) निवासी सरकंडा बिलासपुर के विरूद्ध अप.क्र. 1365/2022 धारा 389, 34 IPC का अपराध दर्ज कर कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा दोनों को बिलासपुर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया जिन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।