फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत कराने वाले दो गिरफ्तार, पुरानी किसान किताब में की गई थी हेराफेरी

फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत कराने वाले दो गिरफ्तार, पुरानी किसान किताब में की गई थी हेराफेरी

रायगढ़।  कूटरचित किसान ऋण पुस्तिका के जरिए न्यायालय से जमानत दिलाने वाले दो आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी पुराने जमानत इंद्राज वाले पृष्ठ को किसान किताब से हटा कर कोरे पृष्ठ जोड़कर बार-बार जमानत हेतु दस्तावेज पेश कर रहे थे। कोर्ट स्टाफ और न्यायाधीश की सतर्कता से यह जालसाजी पकड़ी गई। घरघोड़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज करते हुए कूटरचित दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायालय घरघोड़ा में पदस्थ बाबू प्रशांत कुमार सिंह ने पुलिस को शिकायत में बताया गया कि अपराध क्रमांक 132/2025 में आरोपी तौहिद खान की जमानत के लिए पद्मलोचन साव द्वारा किसान ऋण पुस्तिका क्रमांक 2925098 प्रस्तुत की गई थी। कुछ समय बाद वही दस्तावेज आरोपी कौशिल्या बाई की जमानत में पुनः उपयोग किए गए, लेकिन इस बार किताब से पुराना पृष्ठ गायब कर नया पृष्ठ जोड़ा गया था। 6 जून को जब आरोपी कौशिल्या बाई की जमानत हेतु वही दस्तावेज पुनः लाए गए, तो कोर्ट स्टाफ और न्यायाधीश दामोदर प्रसाद चंद्रा की सतर्कता से यह गड़बड़ी पकड़ में आ गई। मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि पट्टाधारी पद्मलोचन साव और दलाल जगन्नाथ कसेरा बार-बार उसी ऋण पुस्तिका का उपयोग अलग-अलग आरोपियों के जमानत के लिए करते थे। इस अवैध कार्य के बदले में दलाल मोटी रकम वसूलता था, जिसे दोनों आपस में बांटते थे। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

  1. पद्मलोचन साव पिता स्व. भीम साव, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम कोतासुरा, थाना पुसौर
  2. जगन्नाथ कसेरा पिता स्व. रघुवीर कसेरा, उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम रैबार, थाना पुसौर