आज टूटने वाला है हुडको कालीबाड़ी की निर्माण! श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की तैयारी
भिलाई। कुछ लोगों द्वारा आमदी नगर हुडको स्थित रबीन्द्र निकेतन कालीबाड़ी के निर्माण को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में पिटिशन दायर किया गया है। हाईकोर्ट ने दुर्ग जिला प्रशासन को जांच करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा विगत 13 सितंबर 2022 को आदेश जारी कर रविन्द्र निकेतन कालीबाड़ी हुडको भिलाई को कालीबाड़ी मंदिर, सांस्कृतिक भवन व मंच को कब्जा मुक्त कर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर निगम भिलाई द्वारा 9 नवंबर को हुडको कालीबारी में बने निर्माण को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
अगर तोडफ़ोड़ की कार्यवाही होती है तो यह लोगों के आस्था में एक बड़ा चोट साबित हो सकता है। वहीं जिला प्रशासन के आदेश के बाद बंगाली समाज के लोगों में निराशा के साथ साथ आक्रोश भी व्याप्त है। ज्ञात हो कि हुडको में कालीबाड़ी विगत 35 वर्षों से स्थापित है जो आस्था का बहुत बड़ा केन्द्र है।