बैल को नागपुर के कत्लखाने ले जा रहा था वाहन चालक, राजनांदगांव से गिरफ्तार; पहले ही पकड़ा जा चुका है परिचालक

बैल को नागपुर के कत्लखाने ले जा रहा था वाहन चालक, राजनांदगांव से गिरफ्तार; पहले ही पकड़ा जा चुका है परिचालक

भिलाई। पशुवध के उद्देश्य से बैल का अवैध परिवहन करने के मामले में सुपेला पुलिस ने फरार चल रहे वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने राजनांदगांव से पकड़ा और 3 नवंबर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले में वाहन के परिचालक त्रिलोक पटेल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को महिन्द्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506 में एक लाल रंग के बैल को अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। आरोप है कि बैल का मुंह बांधकर उसे छावनी से सुपेला होते हुए नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर वाहन को नेहरू नगर, भिलाई के पास रोका गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रार्थी प्रिंस कसेर ने वाहन की जांच की तो उसमें एक लाल रंग का बैल मिला। बैल का मुंह बंधा हुआ था। प्रार्थी की शिकायत पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1406/26 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

परिचालक की गिरफ्तारी के बाद चालक था फरार

मामले में पुलिस ने वाहन परिचालक त्रिलोक पटेल को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। वहीं वाहन चालक शरद यादव उर्फ शरद यदु घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस टीम ने आरोपी को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शरद यादव निवासी नंदई कुआं चौक, सतनामी पारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव को 3 नवंबर 2026 को न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

वाहन और बैल का मामला दर्ज

इस प्रकरण में महिन्द्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506 और एक लाल रंग के बैल का विवरण दर्ज है। पुलिस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है।