नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पर लगे दुष्कर्म SC-ST एक्ट समेत सभी आरोपों को हाईकोर्ट ने किया खारिज

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पर लगे दुष्कर्म SC-ST एक्ट समेत सभी आरोपों को हाईकोर्ट ने किया खारिज

बिलासपुर। विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पलाश चंदेल पर लगे दुष्कर्म SC-ST एक्ट समेत सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। बता दें कि आदिवासी महिला ने पलाश चंदेल के खिलाफ रेप सहित अन्य मामलों में शिकायत दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ आदिवासी शिक्षिका से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व गर्भपात करवाने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में बीते दिनों से आरोपी पलाश फरार था, जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।