नौकरी लगाने के नाम पर 16 लाख की ठगी प्रकरण में दूसरा आरोपी गिरफ्तार

नौकरी लगाने के नाम पर 16 लाख की ठगी प्रकरण में दूसरा आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने के प्रकरण में शामिल आरोपी तिहारू राम पद्माकर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक रीना सोनी ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पंचशील नगर में रूबी ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है। प्रार्थिया के ब्यूटी पार्लर में संजीव मिश्रा नामक व्यक्ति आता-जाता रहता था जिसने स्वयं को पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी पद में होना बताया था। इसी दौरान छत्तीसगढ़ शासन के पुलिस विभाग और वन विभाग में भर्ती हेतु विज्ञापन निकला था जिसमें संजीव मिश्रा द्वारा प्रार्थिया को यदि पुलिस विभाग और वन विभाग में किसी की भर्ती कराना है तो अपने परिचितों से सम्पर्क कर लो मैं भर्ती करा दूंगा कहते हुए अपने परिचितों से कुछ रकम एडवांस ले लेना तथा शेष रकम काम होने के बाद ले लेना कहा गया था।

जिस पर प्रार्थिया द्वारा संजीव मिश्रा के पद एवं बातों पर विश्वास कर दिनांक 11.12.2021 को अपने परिचित कमलेश चंद्र से 10 लाख रूपये, सागर ठाकुर से 03 लाख रूपये तथा विपिन सिंह से 03 लाख रूपये लेकर कुल 16 लाख रूपये प्रार्थिया द्वारा कमलेश चंद्र एवं विक्की विश्वकर्मा के समक्ष दिये गये थे। पैसे लेने के बाद संजीव मिश्रा द्वारा प्रार्थिया तथा उसके परिचितों को विश्वास दिलाया गया था कि उपरोक्त विज्ञापित भर्तियों में भर्ती हो जावेगी किन्तु भर्ती का परिणाम आने उपरांत जब प्रार्थिया के परिचितों का चयन नही हुआ तब प्रार्थिया द्वारा संजीव मिश्रा से फोन के माध्यम से संपर्क किया गया किन्तु संजीव मिश्रा का फोन बंद आने लगा एवं कुछ दिनों बाद जब संपर्क हुआ तो प्रार्थिया द्वारा भर्ती के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्रार्थिया को गोलमोल जवाब दिया जाने लगा जिस पर प्रार्थिया द्वारा संजीव मिश्रा से भर्ती हेतु दिये गये 16 लाख रूपये वापस मांगे गये जिस पर संजीव मिश्रा द्वारा मैं पैसे वापस नहीं करूंगा जो करना है कर लो मेरे खिलाफ जो करना है तुम कर सकते हो कहा गया। इस प्रकार संजीव मिश्रा के द्वारा प्रार्थिया तथा अन्य लोगो के साथ पुलिस विभाग एवं वन विभाग मे निकली भर्तीयो में नौकरी लगाने का झांसा देकर छल पूर्वक धोखधड़ी कर कुल 16 लाख रूपये की ठगी की गई है। जिस पर आरोपी संजीव मिश्रा के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 216/2023 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा पूर्व में प्रकरण में आरोपी निलंबित आर. संजीव मिश्रा पिता रामलाल मिश्रा निवासी देवपुरी थाना टिकरापारा रायपुर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार आरोपी- तिहारू राम पद्माकर पिता मेहतर उम्र 70 साल निवासी ग्राम चिखली साल्हे दल्ली थाना डौंडी जिला बालोद छ.ग.।