मिर्ची पाउडर और अरहर दाल में मिलावट, दो दुकानदारों पर लगा 40 हजार रुपए का जुर्माना
बलौदाबाजार। अमानक मिर्ची पाउडर और अरहर दाल बेचने वाले दो दुकानदारों पर 40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त दोनों कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम जुनवानी स्थित राजेश दाल भंडार में टीम द्वारा 19 जुलाई 2022 को निरीक्षण के दौरान दाल के सैंपल लिया गया था। उक्त सैंपल को जांच हेतु रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसमे सैंपल अमानक पाया गया। जिस पर दुकान के प्रोपाइटर वेदराम बंजारे पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी तरह बलौदाबाजार नगर में स्थित कमलेश किराना स्टोर में टीम द्वारा 19 जुलाई 2022 को ही लूज मिर्ची पाउडर का सैंपल लिया गया था। उक्त सैंपल को जांच हेतु रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसमें सैंपल अमानक पाया गया। जिस पर दुकान के प्रोपाइटर सागर साहू पर 15 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।