पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव को राहत, कोर्ट के आदेश पर FIR रद्द

EOW-ACB की ओर दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव को राहत, कोर्ट के आदेश पर FIR रद्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनने के बाद रायपुर की एक निचली अदालत ने EOW-ACB की ओर दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने 16 अप्रैल के एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है.

एक आरटीआई कार्यकर्ता के दावे के आधार पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में थी, तब एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी ईओडब्ल्यू-एसीबी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही. वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी. ट्रायल कोर्ट ने अब क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और एफआईआर रद्द कर दी है.

बता दें कि भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अमन सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे. उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हो गए. फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह और उनकी पत्नी यासमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दो साल पहले एफआईआर को रद्द कर दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यह वांछनीय है कि उच्च न्यायालय जांच के चरण में भ्रष्टाचार के मामले की एफआईआर को रद्द न करें, भले ही संदेह हो कि पिछली सरकार के अफसरों पर नई सरकार ने केस दर्ज कराया है और अब ट्रायल कोर्ट ने ईओडब्ल्यू द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और एफआईआर को रद्द कर दिया है. सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध आपराधिक वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के तहत एफआईआर का इस्तेमाल “एक ईमानदार अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, एक प्रसिद्ध कलाकार को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए किया गया था.