तालाब किनारे रेत-गिट्टी डम्प करना पड़ा महंगा, निगम ने लगाया ₹1000 का जुर्माना

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री डम्प कर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जोन-2 वैशाली नगर के वार्ड-26 स्थित रामनगर मुक्तिधाम तालाब पार क्षेत्र में सड़क किनारे रेत और गिट्टी डम्प करने पर संबंधित व्यक्ति से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
निगम अधिकारियों के अनुसार, तालाब पार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर बड़ी मात्रा में गिट्टी और रेत डम्प कर दी गई थी। इससे स्थानीय लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही थी। सड़क पर निर्माण सामग्री रखे जाने से यातायात भी प्रभावित हो रहा था और दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी।
शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री डम्प होना सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बाधा शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री नहीं रखने की समझाइश भी दी। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क, नाली, तालाब किनारे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री न रखें। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निगम का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
