कंपनियों में ट्रक लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, 6 हाईवा ट्रक 12 चक्का लेकर फरार होने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
भिलाई। कंपनियों में ट्रक लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करते हुए 6 हाईवा ट्रक 12 चक्का लेकर फरार होने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार कर पुरानी भिलाई तीन पुलिस ने रिमांड पर भेजा है। आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 316(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई।

भिलाई। कंपनियों में ट्रक लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करते हुए 6 हाईवा ट्रक 12 चक्का लेकर फरार होने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार कर पुरानी भिलाई तीन पुलिस ने रिमांड पर भेजा है। आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 316(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार अभियुक्त लोेकेश नेताम एवं स्वपनील शिंदे दोनों प्रार्थी के ऑफिस मँ लगातार आकर संपर्क बनाते रहे और व्यवसाय के संबंध में चर्चा करते हुये अपने आप को एक बड़ी कंपनी रूलबर्ड वाईट साफटेक प्रायव्हेट लिमिटेड का डायरेक्टर होना बताकर अन्य कंपनियों से मासिक भाड़ा में वाहन लेकर लगाना कहकर प्रार्थी की ट्रकों को कंपनी में लगवाकर अच्छी रकम दिलवाने का झांसा दिया। दोनों अभियुक्त बार बार प्रार्थी के विठ्ठलपुरम आफिस में जाकर प्रार्थी को अनेक प्रकार के लुभावना ऑफर देते हुये कि उनका कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ के कंपनी एवं कोल खदान के अधिकारी एवं सभी विधायक मंत्री से अच्छा संबंध है। इस आधार पर कोई भी कंपनी सेे टेंडर मिल जाता है। प्रार्थी अभियुक्तों के झांसा में आ गया और अभियुक्तों की बातो में आकर अपनी 6 हाईवा ट्रक 12 चक्का वाहन को दे दिया। जिसे अभियुक्तों ने कोरबा के कुसमुंडा माईन्स में लगा देना बताया और प्रार्थी को प्रति गाड़ी मासिक किराया 2,40,000 रूपये मिलने की बात कही। इस प्रकार से प्रार्थी का एक माह का किराया 14,40,000 रूपये बना। अभियुक्त लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे दिनांक 10.01.2025 को भिलाई 3 में अपने ड्रायव्हर के साथ आये। प्रार्थी झांसे में आकर अपनी 06 हाईवा ट्रक जिसका नम्बर CG04 CL 9025, CG07 CN 9027, CG 07 CN 9029, CG07 CR 9032,CG 07 CG 8891, और CG 07 CR 9031 को दे दिया।
एक माह होने के बाद प्रार्थी ने अभियुक्तों से संपर्क कर तयशुदा रकम की मांग की तो अभियुक्तों द्वारा टाल मटोल करते घुमाया गया। प्रार्थी को आज दिनांक 16.06.2025 तक कोई राशी प्राप्त नही हुई है। अभियुक्त लोकेश नेताम और स्वपनील शिंदे को प्रार्थी फोन किया तो प्रार्थी का फोन उठाना बंद कर दिये और किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किये। प्रार्थी के द्वारा अभियुक्तों को उनके पते पर नोटिस भेजा था तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि वहां कोई नहीं है तथा लगातार कोशिश करने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। अभियुक्तो के द्वारा प्रारंभ से बेईमानी का आशय रखते हुये कुसमुंडा माईन्स मे गाडी को लगाने के नाम पर प्रार्थी को विश्वास मे लेकर धोखाधडी किया गया। दोनो के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तत्वों को छुपाव करते हुये छल किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।
नाम आरोपी:-
(01) लोकेश नेताम पिता टिकलेश्वर नेताम उम्र 30 वर्ष निवासी सेक्टर-8 सड़क नम्बर 41 मकान नं. 01 भिलाई थाना, जिला दुर्ग
(02) स्वपनिल शिंदे पिता स्वर्गीय अरविंद शिंदे उम्र 31 वर्ष निवासी आनंद बिहार फेस 2 डी/106 भिलाई थाना जिला दुर्ग