रात 10 बजे के बाद डीजे और मालवाहकों पर साउंडसिस्टम प्रतिबंधित

रात 10 बजे के बाद डीजे और मालवाहकों पर साउंडसिस्टम प्रतिबंधित

रायपुर। शहर की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने रायपुर कलेक्टर और एसएसपी ने बैठक की है। इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कुछ खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका पालन रायपुर शहर में लोगों को करना होगा।
रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने तय किया है कि अब रात 10 बजे के बाद शहर में डीजे या वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे। इन्हें रात 10 बजे के बाद बैन कर दिया गया है। अगर किसी ने इन नियम का तोड़ा, इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस स्नढ्ढक्र दर्ज कर, डीजे भी जब्त कर सकती है।
जिला प्रशासन ने यह भी तय किया है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क पर मालवाहक वाहनों जैसे मिनी ट्रक वगैरह में साउंड सिस्टम बांधकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अफसरों से तमाम आयोजन समितियों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर विवाद के हालात भी हैं, क्योंकि इस तरह की गाडिय़ों में साउंड सिस्टम बांधकर विर्सजन के लिए जाने का ट्रेंड है।

जाम खुलवाने बाइक से पहुंचगी पुलिस
गणेश उत्सव और विसर्जन के दौरान शहर के बहुत से इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। जिससे लोग परेशान होते हैं इसका उपाय ढूंढने के लिए रायपुर की पुलिस ने अब एक नया बंदोबस्त किया है। रायपुर की पुलिस ने 15 पेट्रोलिंग टीमें तैनात की है । यह 5 मिनट के भीतर ट्रैफिक जाम वाली जगह पर बाइक से पहुंचेंगे और जाम हटाने का काम करेंगे। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने दैनिक भास्कर को बताया कि शाम 5:00 बजे से यह शहर के अलग-अलग इलाकों में पेट्रोलिंग पार्टी तैनात रहेगी। बढई पारा, तत्यापारा, पुरानी बस्ती, लाखे नगर, तेलगानी नाका, आजाद चौक, राठौर चौक, रामसागर पारा, जैसी जगहों पर गश्त होगी। सभी जवान वायरलेस सेट के साथ और रिफ्लेक्टर जैकेट पहने होंगे।