पत्नी पर प्राण घातक हमला करने वाले पति को जेल

पत्नी पर प्राण घातक हमला करने वाले पति को जेल

दुर्ग। पद्मनाभपुर पुलिस ने पत्नी पर प्राण घातक हमला करने वाले पति को गिरफ्तर कर जेल भेज दिया है। 
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी यशवंत सिहं पिता नरेन्दर सिंह निवासी संगम चौक उरला जिला दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 11 अगस्त की सुबह इसकी बहन कवलजीत कौर उर्फ रेणु जो पारिवारिक विवाद के चलते कसारीडीह दुर्ग में किराये के मकान में अपने बच्चों के साथ रहती थी जहां उसके पति प्रदीप साहू निवासी ग्राम एरला थाना माकड़ी जिला कोण्डागांव ने पारिवारिक वाद विवाद कर हत्या करने के उद्देश्य से मारपीट कर सब्जी काटने के चाकु से प्राण घातक हमला कर फरार हो गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग वैभव वैंकर (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उमेश प्रसाद गुप्ता, प्रशिक्षु आईपीएस के दिशानिर्देश में तत्काल टीम गठित कर फारर आरोपी के पतासाजी के दौरान प्राप्त कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी प्रदीप कुमार साहू पिता खंजन सिंह साहू उम्र 37 साल, निवासी ग्राम एरला, मेन रोड सीता होटल के पास जिला कोण्डागांव का लोकेशन ग्राम चवाड़ थाना नरहरपुर जिला कांकेर से पकड़ा गया एवं अभिरक्षा म लेकर पूछताछ करन पर आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया । मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।