दुर्ग और बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को नोटिस, बिल्डर की गिरफ्तारी और वारंट तामिल नहीं होने पर राज्य उपभोक्ता फोरम सख्त
बिलासपुर। एक महिला को 2 बीएचके मकान बनाकर देने का झांसा देने वाले अर्शदीप बिल्डकॉन के संचालक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और वारंट तामिल नहीं करा पा रही है। इस कारण राज्य उपभोक्ता फोरम ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह और दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव को नोटिस जारी किया है। वहीं, गिरफ्तारी वारंट तामिल कराने के लिए डीजीपी को निर्देशित किया गया है। मामला 2012-13 का है।
फोरम के आदेश का पालन नहीं करने पर महिला ने दोबारा मामला प्रस्तुत की, जिसके बाद फोरम ने अर्शदीप बिल्डकान के संचालक सरदूल सिंह व सतपाल सिंह को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। बार-बार नोटिस के बाद भी अनुपस्थित रहने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी किया गया। फोरम ने 17 नवंबर 2020, 25 मार्च 2021, 24 फरवरी 2023 को नोटिस जारी किया। लेकिन, पुलिस वारंट की तामिल नहीं करा पाई और न ही बिल्डरों की गिरफ्तारी की। लिहाजा, फोरम ने बिलासपुर व दुर्ग पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही डीजीपी को बिल्डरों को गिरफ्तार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एडवोकेट राजकिशोर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार अर्शदीप बिल्डकॉन के डॉयरेक्टर सरदूल सिंह व सतपाल सिंह और उनके मैनेजर ने महिला को बिलासपुर में 24 वर्गफीट जमीन में 2 बीएचके मकान बनाकर देने के लिए एग्रीमेंट किया था, जिसके एवज में 26 लाख 50 हजार रुपए भी वसूल लिए। रुपए लेने के बाद भी बिल्डर ने महिला को न तो मकान बनाकर दिया और न ही पैसे वापस किए। एग्रीमेंट के साथ पैसे देने के बाद भी महिला परेशान होती रहीं। फिर भी बिल्डर ने उन्हें न तो मकान बनाकर दिया और न ही पैसे लौटाए। दर-दर भटकने के बाद महिला ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई हुई, तब भी बिल्डर उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में फोरम ने एक पक्षिय आदेश देते हुए अर्शदीप बिल्डकॉन के संचालकों को 26 लाख 50 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाने, क्षतिपूर्ति राशि के साथ ही वाद व्यय देने का आदेश दिया।